भारतीय संविधान की सभी 12 अनुसूचियाँ
भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियाँ – विस्तृत जानकारी और विश्लेषण
प्रस्तावना
भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ (Schedules) थीं, लेकिन विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से अब इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। हर अनुसूची भारतीय शासन व्यवस्था के किसी महत्वपूर्ण विषय से जुड़ी है। इस लेख में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ कौन-कौन सी हैं, उनमें क्या विषय शामिल हैं, और उनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है।
अनुसूचियाँ क्या होती हैं?
अनुसूचियाँ (Schedules) संविधान में संलग्न सारणियाँ होती हैं, जिनमें विशेष जानकारी, आंकड़े या व्यवस्थाएँ दी गई होती हैं जिन्हें मुख्य अनुच्छेदों से अलग करके क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। इससे संविधान को पढ़ना और समझना आसान होता है।
भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ – पूरी जानकारी
✅ अनुसूची 1 – राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची
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भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र
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किसी राज्य के नाम या सीमाओं में परिवर्तन के लिए भी यही अनुसूची उपयोग होती है।
➡️ उदाहरण: आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि।
✅ अनुसूची 2 – राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों आदि के वेतन और भत्ते
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राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते व सेवा शर्तें
➡️ उदाहरण: न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु न्यायाधीशों का वेतन यहीं तय किया गया है।
✅ अनुसूची 3 – शपथ पत्र
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राष्ट्रपति, सांसद, मंत्री, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों और प्रतिज्ञाओं की सूची
➡️ उदाहरण: “मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ…”
✅ अनुसूची 4 – राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें
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भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को राज्यसभा में दी गई सीटों की संख्या
➡️ उदाहरण: उत्तर प्रदेश – 31, महाराष्ट्र – 19
✅ अनुसूची 5 – अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी प्रशासन
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अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासनिक प्रावधान
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राष्ट्रपति द्वारा Tribes Advisory Council की स्थापना का प्रावधान
➡️ राज्य: झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि
✅ अनुसूची 6 – पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
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आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था
➡️ विशेष अधिकारों सहित स्थानीय प्रशासनिक ढांचा
✅ अनुसूची 7 – केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची
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तीन प्रकार की सूचियाँ:
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केंद्रीय सूची – संसद के अधिकार क्षेत्र (उदा: रक्षा, विदेश नीति)
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राज्य सूची – राज्य सरकार के अधिकार (उदा: पुलिस, कृषि)
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समवर्ती सूची – दोनों को (उदा: शिक्षा, वन)
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➡️ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा।
✅ अनुसूची 8 – भारत की भाषाएँ
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संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची
➡️ उदाहरण: हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, बंगाली आदि
✅ अनुसूची 9 – कृषि सुधार और ज़मींदारी उन्मूलन कानून
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मूल रूप से मौलिक अधिकारों से संरक्षण के लिए बनाए गए कानून
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भूमि सुधार कानून शामिल किए गए ताकि न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके।
➡️ Note: 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में है।
✅ अनुसूची 10 – दल-बदल कानून
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52वाँ संशोधन, 1985 द्वारा जोड़ा गया
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दल-बदल (Defection) करने वाले सांसद/विधायक की सदस्यता समाप्त हो सकती है
➡️ Presiding officer द्वारा निर्णय
✅ अनुसूची 11 – पंचायतों के अधिकार
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73वाँ संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया
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पंचायतों को 29 विषयों में अधिकार दिए गए (उदा: जल आपूर्ति, कृषि, स्वास्थ्य)
➡️ ग्राम स्वराज की ओर एक कदम
✅ अनुसूची 12 – नगरपालिकाओं के अधिकार
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74वाँ संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया
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शहरी निकायों को 18 विषयों पर कार्य करने की स्वायत्तता
➡️ उदाहरण: सफाई, भवन निर्माण अनुज्ञा, परिवहन, स्ट्रीट लाइट आदि
📊 सारांश तालिका
क्रम | अनुसूची | मुख्य विषय |
---|---|---|
1 | राज्य व केंद्रशासित प्रदेश | राज्यों के नाम व क्षेत्र |
2 | वेतन व भत्ते | राष्ट्रपति, न्यायाधीश, सांसद |
3 | शपथ | राष्ट्रपति, मंत्री, न्यायाधीश |
4 | राज्यसभा सीटें | राज्यों के लिए सीटें |
5 | अनुसूचित क्षेत्र | आदिवासी प्रशासन |
6 | जनजातीय क्षेत्र | पूर्वोत्तर राज्यों के लिए |
7 | विषय सूची | केंद्र-राज्य शक्तियाँ |
8 | भाषाएँ | 22 मान्यता प्राप्त भाषाएँ |
9 | भूमि सुधार | मौलिक अधिकारों से सुरक्षा |
10 | दल-बदल कानून | सदस्यता समाप्ति प्रावधान |
11 | पंचायतें | 29 विषय |
12 | नगरपालिकाएं | 18 विषय |
भारतीय संविधान की ये 12 अनुसूचियाँ इसकी नींव को और अधिक मजबूत बनाती हैं। ये अनुसूचियाँ न केवल संविधान को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने में सहायक हैं, बल्कि देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें इनका ज्ञान अवश्य होना चाहिए।
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